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Monday, May 20, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबर

दुष्कर्म के प्रयास मामले में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो साक्ष्य के अभाव में बरी

MLA Dhullu Mahato acquitted

धनबाद : कमला देवी मामले में पीड़िता और उनके पति द्वारा अपने पहले के बयान से मुकरने के बाद अदालत ने मंगलवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। धनबाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मामले में फैसला सुनाते हुए बाघमारा विधायक को मामले से बरी कर दिया।

गौरतलब है कि धनबाद जिला भाजपा की पूर्व महिला नेता कमला देवी ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप लगाया था कि विधायक ने उनके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। उस वक्त इस मुद्दे को लेकर धनबाद में कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद पीड़िता इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट के आदेश पर विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ 04 अक्टूबर 2019 को धनबाद के कतरास थाने में एफआईआर दर्ज की गयी थी। इसके बाद 15 फरवरी 2020 को पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था।

इस मामले में पीड़िता के पति का बयान 17 जनवरी को धनबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट में दर्ज किया गया था, जिसमें वह अपने बयान से मुकर गया था। इसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को ठोस सबूत और गवाह पेश करने का आदेश दिया था, जिसे अभियोजन पक्ष कोर्ट में पेश नहीं कर सका।

MLA Dhullu Mahato acquitted