लातेहार: खातों का ऑडिट नहीं कराने वाले छह प्रत्याशियों को दिया गया नोटिस
अंतिम तिथि 18 मई को लेखा की जांच नहीं कराये तो होगी कानूनी कार्रवाई
लातेहार : लोक सभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रत्याशियों के लेखा जांच के लिए तीन तिथि निर्धारित की गयी है। 09 मई, 14 मई, 18 मई 2024 निरीक्षण के लिए दूसरी तिथि 14 मई 2024 निर्धारित था। लेकिन अपराह्न 5 बजे तक कुछ प्रत्याशियों अथवा प्रत्याशियों के द्वारा प्रतिनियुक्त चुनाव अभिकर्ता के द्वारा व्यय प्रेक्षक (Expenditure Observer) के समक्ष निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा का निरीक्षण के लिए लेखा व्यय पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये।
प्रत्याशियों का विवरण
महेश बाण्डो पिता दुखनारायण उराँव, बहुजन मुक्ति पार्टी, ग्राम- डाढा पोस्ट थाना सदर चतरा, जिला-चतरा(दिनाक 09.05 2024 को भी अनुपस्थित)
सुमित कुमार यादव पिता श्रवण कुमार यादव, समता पार्टी ग्राम सगालीम थाना पांकी पोस्ट सगालीम, जिला पलामू (दिनाक 09.05.2024 को भी अनुपस्थित)
विक्रात कुमार सिंह, पिता प्रदीप सिंह, स्वतंत्र ग्राम कोमर थाना पोस्ट बालूमाथ, जिला लातेहार, (दिनाक 09:05 2024 को भी अनुपस्थित)
मो अबुजर खान, पिता स्व करार खान, स्वतंत्र ग्राम हुलाग, पोस्ट सगालीम, थाना पाकी जिला पलामू
अर्जुन कुमार, पिता-श्री केवल महतो, सीपीआई, ग्राम-ईचाकर्बुद, पोस्ट-नावाडीह डमौल, सिमरिया, चतरा
लव कुमार पंडित, पिता सरयू प्रजापति, भागीदारी पार्टी, गृह संख्या-14, ग्राम केन्दुआ, पोस्ट पाण्डेबारा, थाना-चौपारण, जिला हजारीबाग।
यदि लेखा निरीक्षण की निर्धारित तीसरी तिथि 18 मई 2024 को 11:00 पूर्वाहन से 5 बजे अपराहन तक व्यय प्रेक्षक (Expenditure Observer) के समक्ष चतरा डीएमएफटी प्रशिक्षण भवन (विकास भवन के बगल में) में लेखा निरीक्षण के लिए प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के द्वारा प्रतिनियुक्त चुनाव अभिकर्ता के द्वारा लेखा व्यय पंजी प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत यह माना जायेगा कि निर्वाचन व्यय से सबंधित लेखा संधारित करने में आप असफल रहें है एवं आपलोग के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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