कानूनी रूप से बंदियों को जागरूक करना जेल अदालत का मुख्य उद्देश्य : सचिव
लातेहार में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
लातेहार : झालसा रांची के तत्वावधान में एवं अखिल कुमार प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेशानुसार आज जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस आयोजन के मुख्य अतिथि स्वाति विजय उपाध्याय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लातेहार जेल पहुंच कर जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया।
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शिविर में उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा जमानत ऑर्डर हो जाने के बाद भी कैदी जरूरी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाते। साथ ही कई बार उन्हें जमानत आदेश की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। जिससे उन्हें लंबे समय तक जेलों में ही रहना पड़ता है। इन परेशानियों को जेल अदालत के माध्यम से दूर किया जायेगा। ऐसे केस को चिन्हित कर उन्हें सॉल्व किया जायेगा। जिससे कोर्ट और जेल में बंद कैदियों के बीच का गैप कम होगा।
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों तक अदालत की पहुंच बनाने के लिए पैरा लीगल वालंटियर की मदद ली जा रही है। जो बढिय़ा काम कर रहे हैं। जेल अदालत के माध्यम से कैदियों के मानव अधिकार की रक्षा होगी। इससे कैदियों को मिले कानूनी अधिकारों का उन्हें फायदा होगा।
इस जेल लोक अदालत में एलएडीसी के अधिवक्ताओं द्वारा बंदियों के वाद की अद्यतन जानकारियां दी गयीं।
मौके पर मंडल कारा लातेहार जेल अधीक्षक मेनशन बारवा, प्रभारी जेलर प्रदीप मुंडा मंडल कारा लातेहार एवं व्यवहार न्यायालय के कर्मी उपस्थित थे।