लातेहार: मनिका में एनएच फोरलेन के लिए अधिग्रहीत जमीन के रैयत मुआवजा राशि में कटौती से नाराज
लातेहार : मनिका प्रखंड सभागार में शिविर लगाकर भू-अर्जन विभाग ने एनएच-39 फोर लेन के लिए भूमि अधिग्रहण के नियमों को समझाया और सत्यापन किया। भू-अर्जन विभाग के अजय कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि मनिका गांव की सरकारी कीमत 30647 रुपये है, जिसका 4 गुना राशि मुआवजा के रूप में दी जायेगी। वही मुआवजे की राशि में कटौती को लेकर ग्रामीण काफी नाराज नजर आये।
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मौके पर उपस्थित रैयत सुरेंद्र पासवान ने कहा कि लातेहार जिला मेसो क्षेत्र में आता है, इस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इस जिले में जमीन की सरकारी दर कम है, जबकि जमीन आमतौर पर ऊंची कीमत पर खरीदी और बेची जाती है। उन्होंने जिले में सरकारी दर से 8 गुना मुआवजा देने की मांग की।
श्री पासवान ने कहा कि 15 डिसमिल से कम जमीन निबंधन कार्यालय में निबंधित होने पर वह जमीन आवासीय के नाम पर निबंधित हो जाती है और सरकार को सामान्य सरकारी दर से दोगुना भुगतान करना पड़ता है। जबकि भूमि अधिग्रहण में कम से कम 15 डिसमिल जमीन आवासीय के लिए ली जा रही है और सभी जमीन का एक समान मुआवजा दिया जा रहा है। अगर जमीन का रेट सही नहीं दिया गया तो हम सभी अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे।
मौके पर एनएच के अमीन मनोहर कुमार, अमरेश कुमार मेहता, भरत महतो, परमानंद यादव, गिरवर पासवान, हरि यादव, अजय प्रसाद,शिवराम, अमरदीप पासवान, मिथिलेश पासवान, अमरदीप कुमार, लल्लन तिवारी, उमेश पासवान समेत कई लोग उपस्थित थे।