Breaking :
||रांची में वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिले 45.90 लाख रुपये||मंत्री आलमगीर के PS संजीव लाल को लेकर झारखंड मंत्रालय पहुंची ED की टीम, तलाशी में मिले दो लाख कैश||झारखंड प्रशासनिक सेवा के सात अफसरों पर विभागीय कार्रवाई का आदेश||लातेहार: मनिका में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव||चतरा: चोरी की पांच बाइक के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार||लातेहार: बालूमाथ में एम्बुलेंस की चपेट में आने से वृद्ध की मौत||पलामू में आकाशीय बिजली गिरने से तीन बच्चों की मौत||पलामू: कपड़ा व्यवसायी से पांच लाख की रंगदारी की मांग, नहीं देने पर गोली मारने की चेतावनी||जवानों को गढ़वा ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 12 से अधिक घायल, चार दिल्ली एयरलिफ्ट||लातेहार: सड़क लूट गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, एक देशी पिस्तौल और तीन देसी बंदूक बरामद
Thursday, May 9, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंड

झारखंड में फिर डराने लगा कोरोना, आपदा प्रबंधन ने जारी की गाइडलाइंस, मास्क लगाना है अनिवार्य

रांची: कोरोना एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग ने तत्काल प्रभाव से गाइडलाइन जारी किया है। सोमवार से झारखंड के सभी दफ्तरों और बंद इलाकों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय भी मास्क पहनना होगा। इसके अलावा और भी कई निर्देश जारी किए गए हैं।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश

सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा

कार्य स्थलों पर सैनिटाइजर और हैंड वाश की व्यवस्था करनी होगी।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

बंद जगहों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करना होगा।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आईटीआई और कौशल विकास केंद्र में पूर्व में घोषित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशाला जैसी जगहों पर लागू होगा।

रांची की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम में 31 जनवरी 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सभी धार्मिक स्थलों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1 मार्च, 2021 को जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। बता दें कि 19 जून को झारखंड में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है। 24 घंटे में 24 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस राजधानी रांची में हैं। रांची में 63 सक्रिय मामले हैं।