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Thursday, May 2, 2024
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15 मार्च तक कर दें लातेहार नगर पंचायत के सभी बकाया करों का भुगतान नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

रुपेश कुमार अग्रवाल/लातेहार

लातेहार : नगर पंचायत पदाधिकारी शेखर कुमार ने आम लोगों से अपील किया है कि होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और जल कर (वाटर टैक्स) सहित अन्य बकाया टैक्स का भुगतान 15 मार्च तक कर दें। निर्धारित तिथि तक टैक्स भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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एसडीओ सह नगर पंचायत पदाधिकारी शेखर कुमार ने बताया कि जिन लोगों का होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और जल कर बकाया है, वे लातेहार नगर पंचायत के जन सुविधा केंद्र या जन सुविधा केंद्र के तहसीलदार को फोन कर टैक्स की राशि का भुगतान कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा व्यवसाय संचालन से संबंधित ट्रेड लाइसेंस अब तक नहीं बनाया गया है या पूर्व में बने ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया है, संबंधित कार्य को 15 मार्च तक पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि यदि इस निर्धारित अवधि में समस्त प्रकार के बकाया टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंसों का निबंधन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धारा 183, 184 एवं 185 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इसमें बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के बाद उन्हें सील करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

किसी भी प्रकार का कर (टैक्स) जमा करने हेतु निम्न जन सुविधा केन्द्र लातेहार के तहसीलदार को फोन कर जमा कराया जा सकता है :

अजीत कुमार – 8862907756
सोनू कुमार – 6203467373
बिरसा उरांव – 7004793011