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Saturday, May 4, 2024
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लातेहार: जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाने के मामले में ग्राम प्रधान समेत दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

लातेहार : जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के केडू गांव में 10 सितंबर को घटी एक चर्चित अमानवीय घटना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के एक सदस्य को अपमानित किया गया था। इस मामले में लातेहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट संजीव कुमार दास की अदालत ने जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाने के चर्चित मामले में दो आरोपियों ग्राम प्रधान नासिर अंसारी और बाबर अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

विशेष लोक अभियोजक पंकज कुमार और पीड़िता के वकील सुनील कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह घटना अमानवीय और घृणित है और कमजोर वर्ग के लोगों के अपमान से संबंधित है।

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बता दें कि 10 सितंबर को हेरहंज थाने के केडू गांव निवासी अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को एक मामले की सुनवाई के दौरान ग्राम प्रधान नासिर अंसारी और उसके बेटे बाबर अंसारी के द्वारा बैठक बुलाकर एक मामले की सुनवाई करते हुए जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाने की सजा सुनायी। ऐलान के अनुसार अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर पीड़ित को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया था।

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बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को निर्दोष बताया और अदालत से जमानत देने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री दास की अदालत ने दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।

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मालूम हो कि उक्त मामला उजागर होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसकी कड़ी निंदा की थी। दूसरे दिन आरोपी के विरुद्ध हेरहंज थाना कांड संख्या 44/23 आईपीसी की धारा 143, 341, 342, 323, 504, 506, 499, 500 एवं संशोधित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित 2015 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और ग्राम प्रधान नासिर अंसारी और उसके बेटे बाबर अंसारी और अन्य को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से आरोपी पिछले 55 दिनों से मंडल कारा लातेहार में बंद हैं।

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