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Saturday, May 18, 2024
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पंचायत चुनाव: बालूमाथ, हेरहंज, बारियातू, महुआडांड़ व गारू के मतों की गणना कल

लातेहार : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लातेहार अबु इमरान ने बताया कि 31 मई 2022 को पॉलिटेक्निक कॉलेज लातेहार में बनाये गये मतगणना केंद्र में तृतीय चरण में बालूमाथ, हेरहंज एवं बारियातू में हुये मतदान के मतों की गणना होगी।

साथ ही कल 31 मई 2022 को प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय महुआडांड़ में बनाये गये मतगणना केंद्र में पंचायत चुनाव के चतुर्थ चरण में महुआडांड़ एवं गारू में हुये मतदान के मतों की गणना की जाएगी।

बालूमाथ प्रखंड के मतों की गणना के लिए 20 टेबल, हेरहंज प्रखंड के लिए 16 टेबल एवं बारियातु प्रखंड के लिए 15 टेबल लगाये गये हैं। बालूमाथ, हेरहंज एवं बारियातू प्रखंड के मतों की गणना कार्य हेतु कुल 153 मतगणना कर्मी लगाये गये हैं।

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प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय महुआडांड़ में बनाये गये मतगणना केंद्र में महुआडांड़ प्रखंड के लिए 13 तथा गारू प्रखंड के 12 टेबल लगाये गये हैं। महुआडांड़ एवं गारू प्रखंड के मतों की गणना के लिए कुल 75 कर्मी लगाये गये हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं) अबु इमरान ने बताया पंचायत चुनाव के तृतीय एवं चतुर्थ चरण के मतदान के मतों की गणना हेतु सभी तैयारी पूर्ण कर ली गयी है।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान कर्मियों को कल प्रात: 5:00 बजे मतगणना केंद्र में पहुँचने का निर्देश दिया है l उन्होंने सभी मतदान कर्मियों को मतगणना कार्य की गोपनीय बनाये रखते हुये पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं) ने बताया वार्ड सदस्य पद के मतों की गणना एक ही टेबल पर होगी। इसलिए वार्ड सदस्य पद के लिए एक ही गणन अभिकर्ता बनाया जा सकता है। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पद के लिए मतगणना हेतु लगाये गये टेबल की संख्या के अनुरूप गणना अभिकर्ता की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।

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प्रत्येक टेबल के लिए एक गणना अभिकर्ता को लगाया जा सकता है। मतगणना के दौरान सम्बंधित पद के प्रत्याशी के गणना अभिकर्ता ही मतगणना हॉल में उपस्थित रह सकते हैं। मतगणना समाप्त होने पर गणना अभिकर्ता को अविलम्ब मतगणना हॉल से बाहर चले जाना होगा। सभी गणना अभिकर्ता को पहचान पत्र पत्र निर्गत किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा सभी गणना अभिकर्ता अपने पहचान पत्र पर निर्वाची पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवा लेंगे। प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा विधिवत निर्गत पहचान पत्र दिखाने पर ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। मोबाइल फ़ोन के साथ मतगणना केंद्र में प्रवेश वर्जित है। मतगणना केंद्र के अंदर गैर-कानूनी कार्य करने वालों पर नियमानुसार कारवाई की जाएगी। मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के बाहर अनावश्यक भीड़ लगाने पर पूर्णत: निषेध है।