Breaking :
||संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस में लूट: यात्रियों के फर्द बयान पर FIR दर्ज||रांची: महिला से ठगी के चार आरोपी गिरफ्तार, ठगे थे एक करोड़ 12 लाख रुपये||लातेहार और बरवाडीह रेलवे स्टेशन के बीच जम्मूतवी एक्सप्रेस में भीषण डकैती व मारपीट, फायरिंग में कई यात्री घायल, हंगामा||गढ़वा: डकैती के तीन आरोपी गिरफ्तार, तीन नाबालिगों को भेजा गया बाल सुधार गृह||मायके से ससुराल जाने के लिए निकली सतबरवा की महिला दूधमुंहे बच्चे के साथ लापता, खोजबीन करने का आग्रह||ED के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का लगाया आरोप||पलामू: डकैती की योजना बनाते पकड़े गये पांच लुटेरे, हथियार बरामद||क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंची भारतीय टीम||झारखंड में डॉक्टर से मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टरों की राज्यव्यापी हड़ताल खत्म, ओपीडी सेवाएं बहाल||झारखंड के 28 जजों को जिला जज के पद पर प्रोन्नति
Sunday, September 24, 2023
पलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार नगर पंचायत के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले हो जायें सावधान! अब होगी कानूनी कार्रवाई

लातेहार : नगर पंचायत पदाधिकारी राजीव रंजन ने सोमवार को कार्यालय कर्मियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में ट्रेड लाइसेंस, दुकान किराया, होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर मकान नहीं बनाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

बैठक में नगर पंचायत पदाधिकारी ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जिन दुकानदारों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, जांच के दौरान पकड़े जाने पर उनकी दुकानें सील कर दी जायेंगी। साथ ही नगर पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों का किराया अक्टूबर 2023 तक जमा करने का निर्देश दुकानदारों को दिया गया। किराया नहीं देने पर दुकान का एग्रीमेंट रद्द कर दिया जायेगा।

कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि जिन लोगों का होल्डिंग टैक्स व वाटर टैक्स बकाया है वे कार्यालय में या स्पैरो टैक्स कलेक्टर के पास जमा कर दें। टैक्स जमा नहीं करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

Latehar Latest News Today