लातेहार नगर पंचायत के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले हो जायें सावधान! अब होगी कानूनी कार्रवाई
लातेहार : नगर पंचायत पदाधिकारी राजीव रंजन ने सोमवार को कार्यालय कर्मियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में ट्रेड लाइसेंस, दुकान किराया, होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर मकान नहीं बनाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें
बैठक में नगर पंचायत पदाधिकारी ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जिन दुकानदारों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, जांच के दौरान पकड़े जाने पर उनकी दुकानें सील कर दी जायेंगी। साथ ही नगर पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों का किराया अक्टूबर 2023 तक जमा करने का निर्देश दुकानदारों को दिया गया। किराया नहीं देने पर दुकान का एग्रीमेंट रद्द कर दिया जायेगा।
कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि जिन लोगों का होल्डिंग टैक्स व वाटर टैक्स बकाया है वे कार्यालय में या स्पैरो टैक्स कलेक्टर के पास जमा कर दें। टैक्स जमा नहीं करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
Latehar Latest News Today