पलामू: सतबरवा बीडीओ के खिलाफ उपप्रमुख ने हाई कोर्ट में दायर की जनहित याचिका
पलामू :जिले के सतबरवा प्रखंड के उपप्रमुख कामाख्या नारायण यादव ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद सिंह और अजीत कुमार के माध्यम से 8 सितंबर को सतबरवा के प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दायर की है। इस संबंध में शनिवार को प्रमुख कार्यालय कक्ष में मीडियाकर्मियों को जानकारी दी गयी। मौके पर प्रमुख रीमा देवी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि प्रमोद यादव, बीडीसी जगदीश सिंह, प्रेमचंद उरांव, बृजनंदन सिंह, अलाउद्दीन अंसारी, पिंटू अंसारी, बिहारी यादव, युगल किशोर राम समेत कई लोग मौजूद थे।
प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यह तो जनहित याचिका दायर करने वाले लोग ही बतायेंगे।
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उपप्रमुख ने कहा कि बीडीओ के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है, जिसका वाद संख्या 5064/2023 एवं दाखिल संख्या 8359 है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की लोक कल्याण सर्वजन पेंशन योजना के तहत कई लोगों की पेंशन बिना जांच के अपात्र लोगों को मंजूरी दे दी गयी। विधवा महिलाओं को पेंशन से वंचित कर दिया गया। कई माह तक पेंशन देने के बाद करीब 1500 लोगों के नाम हटा दिये गये। पंचायत समिति सदस्यों की सहमति के बिना ही बीडीओ द्वारा राशि की निकासी कर ली गयी। बीडीसी द्वारा संचालित आठ योजनाओं का भुगतान आठ माह पूरा होने व मापी पुस्तिका लगाने के बाद भी नहीं किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव, पलामू उपायुक्त समेत कई अधिकारियों को लिखित जानकारी देने के बाद कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गयी।
इधर, इस मामले में प्रमुख व उपप्रमुख की मांग को प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सह मनिका विधायक रामचन्द्र सिंह के विधायक प्रतिनिधि प्रमोद यादव ने जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रमुख व उपप्रमुख द्वारा बीडीओ पर लगाये गये आरोपों को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीडीओ इंडिया गठबंधन सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
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