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Tuesday, May 14, 2024
पलामूपलामू प्रमंडल

पलामू: कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में दहेज हत्या के दो दोषियों को सुनायी 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा

पलामू : जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्यारे पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

इस मामले में पाटन थाने के काला पहाड़ निवासी बदेश साव ने अपनी बेटी के पति राकेश कुमार, ससुर सोमारू राम, सास मंजू देवी के खिलाफ पाटन थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पाटन थाना कांड संख्या 52/ 2021 दिनांक 20 जून 2021 को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी/34 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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अभियुक्त पर आरोप था कि उसकी शादी 3 अप्रैल 2019 को पूजा देवी से हुई थी। शादी के करीब एक साल बाद उसका पति यह कहकर दहेज में दो लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगा कि तुम दूसरी जाति की हो। मांग पूरी न होने पर वे उसे शारीरिक यातनाएं देने लगा। इस संबंध में पूजा देवी ने 10 जून 2021 को महिला थाने में आवेदन दिया था। जिसका सनहा क्रमांक 9/2021 पंजीकृत किया गया। गत 20 जून 2021 को अभियुक्तों द्वारा पूजा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गयी।

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर पति राकेश कुमार को दोषी पाया और 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।सास-ससुर का केस अलग से चल रहा है। डालसा को झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम के तहत पीड़ित परिवार को सरकारी राशि उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गयी है।

दूसरा मामला: दहेज हत्या आरोपी पति को 10 वर्ष की सजा

पलामू : जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपित पति रामजीत राम को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

इस मामले में चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी तुलसी कुमार रवि ने 25 मार्च 2021 को डालटनगंज थाने में आईपीसी की धारा 304बी/34 के तहत पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

आरोपी रामजीत राम पर आरोप था कि उसकी शादी 3 मार्च 2017 को लक्ष्मी देवी से हुई थी। वह लक्ष्मी देवी से कम दहेज मिलने की शिकायत करती थी और शादी के दौरान तय किये गये दो लाख रुपये की मांग करता था। मांग पूरी नहीं होने पर लक्ष्मी देवी को मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। जब लक्ष्मी देवी अपने मायके आती थी तो इन बातों की जानकारी अपने भाई गौतम कुमार रवि, तुलसी कुमार रवि और परिवार के अन्य सदस्यों को देती थी। तुलसी कुमार रवि ने आरोपियों को एक बार 10 हजार और दूसरी बार 5 हजार रुपये दिये थे। लेकिन ससुराल वाले लगातार लक्ष्मी देवी को प्रताड़ित करते रहे। 25 फरवरी 2021 को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी लक्ष्मी देवी को उसके पति रामजीत राम ने घर में ही पीट-पीट कर व गला दबाकर हत्या कर दी।

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर पति रामजीत राम को दोषी पाया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। ज्ञात हो कि पुलिस पदाधिकारी द्वारा अन्य चार लोगों की निगरानी के दौरान साक्ष्य के अभाव में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था । रामजीत राम पर कोर्ट में केस चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने डालसा पलामू को झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम की राशि पीड़ित परिवार को देने की अनुशंसा की है।