लातेहार: JPSC परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
Latehar JPSC Exam Guideline
लातेहार जिले में बनाये गये 37 केंद्र
लातेहार : लातेहार अनुमंडल दण्डाधिकारी कौशल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 मार्च को आयोजित जेपीएससी की परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त आयोजन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया है।
झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी की 17 मार्च को होने वाली 11 वीं से 13 वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिले में 37 केद्र बनाये गये हैं। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आयोजित की जायेगी। वहीं द्वितीय पाली दोपहर के दो बजे से चार बजे तक होगी। सभी परीक्षा केंद्र के आस-पास 100 मीटर के परिधि के भीतर परीक्षा अवधि तक धारा 144 लागू अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा लागू कर दिया गया है।
इस दौरान 100 मीटर की परिधि पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। इसके अलावा परिधि के भीतर मटर गस्ती करना, घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शन करना, धरना देना, पर्ची, किताब या अन्य सामान बाटना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। ऐसा करते हुए पाये जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश कर्त्तव्य पर तैनात कर्मचारियो, पदाधिकारियों एवं शव यात्रा में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगी।
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