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Thursday, May 2, 2024
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झारखंड: दिवाली की रात सिर्फ दो घंटे पटाखे जलाने की अनुमति, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, अन्य त्योहारों का भी समय निर्धारित

रांची : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है। दीपावली पर्व पर रात्रि 8-10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। छठ के दौरान यह सुबह 6 से 8 बजे तक ही संभव होगा। क्रिसमस और नये साल के दिन रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं।

सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास ने गुरुवार को बताया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी, नई दिल्ली) ने आदेश जारी किये हैं। इसके आधार पर प्रदूषण नियंत्रण परिषद अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ऐसे में जरूरी है कि दिवाली के दिन लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलायें। इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नये साल आदि त्योहारों के दौरान भी सिर्फ दो घंटे ही पटाखे चलाये जायेंगे।

इस निर्देश का उल्लंघन करने पर आईसीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत जिले के डीसी स्तर से कानूनी कार्रवाई की जायेगी। परिषद के अनुसार, इस वर्ष झारखंड के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छी या संतोषजनक स्थिति में है। ऐसे में वायु गुणवत्ता बनाये रखने के लिए यहां केवल ऐसे पटाखे ही बेचे जायेंगे जिनकी ध्वनि सीमा 125 डीबी (ए) से कम हो।

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