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Sunday, April 28, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामूपलामू प्रमंडल

पलामू में हत्या के दोषी पति-पत्नी को कठोर आजीवन कारावास और जुर्माना

पलामू : जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में पति-पत्नी रामचन्द्र घासी और फुलमतिया देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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मनातू थाना क्षेत्र के तिलो गांव निवासी अजय कुमार ने गांव के ही रामचन्द्र घासी, उसकी पत्नी फुलमतिया देवी और बिगन कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मनातू थाना कांड संख्या 4/19 15 जनवरी 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 324, 302/34 के तहत दर्ज किया गया था।

रामचन्द्र घासी, उसकी पत्नी फुलमतिया देवी एवं बिगन कुमार पर आरोप था कि 13 जनवरी 2019 को दोपहर 3 बजे अजय कुमार के पिता शंकर घासी ने आरोपी के घर की छत पर पुआल का टाल रख दिया था। इसी बात को लेकर शंकर घासी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अगले दिन सुबह छह बजे आरोपी दरवाजे पर आये और ईंट-पत्थर फेंकने लगे। शंकर घासी को खेत में ले गया और उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिये और उसके दोनों पैरों और छाती पर टांगी से वार किया।

जब अजय अपने पिता को बचाने गया तो रामचन्द्र घासी ने उस पर टांगी से प्रहार कर उसका बायां हाथ तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गये। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग आ गये और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की मदद से घायल शंकर घासी को सदर अस्पताल डालटनगंज लाया गया, जहां उसकी मौत हो गयी।

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