सतबरवा: 50 क्विंटल से अधिक धान बिक्री करने वाले किसानों को राशन कार्ड करना होगा सरेंडर
Farmers to surrender ration card
प्रेम पाठक/सतबरवा
पलामू : सतबरवा में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के वैसे किसान जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित हैं और उनके द्वारा 50 क्विंटल से अधिक धान विक्रय किया जाता है तो वैसे किसानों को राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। इस आशय की जानकारी सतबरवा पैक्स अध्यक्ष कमलेश प्रसाद ने दिया है।
उन्होंने बताया कि पलामू उपायुक्त शशिरंजन के निर्देशानुसार जारी पत्र में कहा गया है कि 2020-21 के आंकड़े से मिली जानकारी के अनुसार जिले के बहुत से किसान अधिक मात्रा में धान बिक्री करने वाले भी हैं। जो राष्ट्रीय आपदा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जान वितरण प्रणाली के विक्रेता के माध्यम से खाद्यान का उठाव कर रहे हैं, ऐसा करना अधिनियम का उल्लंघन है।
वैसे किसानों से अनुरोध किया गया है कि जिनके पास कुल 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि उपलब्ध है और 50 क्विंटल से अधिक धान की बिक्री करते है। वैसे किसान अविलंब अपना राशन कार्ड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।
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