Breaking :
||रांची में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, महिला सरगना समेत सात गिरफ्तार||लातेहार: फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप||केंद्रीय गृह मंत्री के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस सख्त, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भेजा नोटिस||नामांकन के बाद जयराम महतो गिरफ्तार, समर्थक भड़के||लातेहार: बालूमाथ कस्तूरबा गांधी विद्यालय का इंटर साइंस व आर्ट्स का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत||लातेहार: तालाब से बोरा में बंद भारी मात्रा में मिला वोटर आईडी कार्ड, किसने और क्यों फेंका बना चर्चा का विषय||झारखंड: इंटर के तीनों संकाय के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी||इंटर रिजल्ट में भी लातेहार के छात्रों ने राज्य में लहराया परचम, कॉमर्स में पहले और साइंस में दूसरे स्थान पर||पलामू के अमित ने इंटर साइंस में झारखंड में प्राप्त किया चौथा स्थान, बना जिला टॉपर||छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली समेत 10 नक्सली ढेर
Thursday, May 2, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार: चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित इन 12 कर्मियों से जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर मांगा स्पष्टीकरण, होगी कार्रवाई

लातेहार : आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 5 अप्रैल को गांधी इंटर कॉलेज एवं बनवारी साहू कॉलेज में पीठासीन पदाधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 12 अधिकारियों एवं कर्मियों से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गरिमा सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गरिमा सिंह ने कहा कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य से अनुपस्थित रहना अपने कार्य के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का प्रतीक है। बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित पाया जाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 एवं आईपीसी की धारा 187 एवं 188 का उल्लंघन है जो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है।

लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। यदि समय पर स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ और संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा 134 एवं आईपीसी की धारा 187 और 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

रंजन दानिएल बारला, टीजीटी, स्तरोन्नत+2 उवि सरयू।

अरूण कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, राजकीय कृत मवि, मारंगलोईया, बालूमाथ।

शिवनाथ मांझी, सहायक शिक्षक, राजकीय कृत मवि, सेरेगाड़ा, बालूमाथ।

मासा सोरेन, प्रबंधक (खान), तेतरियाखाड़ ओसीपी, बालूमाथ।

रमेश नगेसिया, सहायक शिक्षक, उमवि, कबरी, गारू।

दिवाकर मिश्रा, व्याख्याता, नेतरहाट आवासीय विद्यालय।

श्रवण कुमार सिंह यादव, सहायक शिक्षक, उउवि मोरवाई कला, बरवाडीह।

जोसेफ एक्का, प्रधानाध्यापक, खीस्त राजा हाई स्कूल, चन्दवा।

मंगरा आइंद, प्रारूपक, पथ प्रमण्डल, लातेहार।

प्रभाकर कुमार, वरीय लिपिक, पथ प्रमण्डल, लातेहार।

राजगीर सिंह, सहायक शिक्षक, राजकीय कृत मवि, सेरेगाड़ा, बालूमाथ।

सुमन कुमार साव, टीजीटी, अंग्रेजी, जवाहर नावोदय विद्यालय, लातेहार।

Latehar Latest News Today