झारखंड सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव नहीं कराये जाने पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर
रांची : रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलको ने राज्य सरकार द्वारा नगर निगम चुनाव नहीं कराने पर झारखंड हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विनोद सिंह ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद सरकार आधी-अधूरी बातों से कोर्ट के साथ-साथ जनता का भी समय बर्बाद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान कर रही है। सरकार कह रही है कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही निकाय या पंचायत चुनाव कराये जायेंगे, लेकिन संविधान में प्रावधान है कि अगर लंबे समय तक ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया गया है तो निकाय चुनाव को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
Jharkhand High Court municipal election