Breaking :
||रांची में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, महिला सरगना समेत सात गिरफ्तार||लातेहार: फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप||केंद्रीय गृह मंत्री के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस सख्त, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भेजा नोटिस||नामांकन के बाद जयराम महतो गिरफ्तार, समर्थक भड़के||लातेहार: बालूमाथ कस्तूरबा गांधी विद्यालय का इंटर साइंस व आर्ट्स का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत||लातेहार: तालाब से बोरा में बंद भारी मात्रा में मिला वोटर आईडी कार्ड, किसने और क्यों फेंका बना चर्चा का विषय||झारखंड: इंटर के तीनों संकाय के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी||इंटर रिजल्ट में भी लातेहार के छात्रों ने राज्य में लहराया परचम, कॉमर्स में पहले और साइंस में दूसरे स्थान पर||पलामू के अमित ने इंटर साइंस में झारखंड में प्राप्त किया चौथा स्थान, बना जिला टॉपर||छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली समेत 10 नक्सली ढेर
Thursday, May 2, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरदेश-विदेशराष्ट्रीय

CAA का नोटिफिकेशन जारी, भाजपा ने कहा- मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरी होने की गारंटी, कांग्रेस ने कहा मकसद ध्रुवीकरण

Citizenship Amendment Act 2019

नई दिल्ली : देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी हो गयी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी कर अपनी गारंटी पूरी की है।

सोमवार को एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ”मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में सीएए लागू होना चाहिए। हमारे जो भाई-बहन अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आये हैं, जिन्हें उनके धर्म के कारण वहां प्रताड़ित किया गया और उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। उन लोगों ने देश छोड़ दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए।”

गौरतलब है कि भारतीय नागरिकता कानून(सीएए) 1955 में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में संसद में पेश किया गया। 10 दिसंबर 2019 लोकसभा में और अगले दिन राज्य सभा में पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बना। 11 मार्च 2024 को केन्द्र सरकार ने सीएए की अधिसूचना जारी की।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से देशभर से पक्ष विपक्ष में प्रतिक्रिया आ रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता जहां इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसके समय और इसके प्रावधानों पर सवाल उठा रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनायेंगे। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। संकल्प से सिद्धि तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी एक और गारंटी पूरी कर दी है।

विश्व हिन्दु परिषद ने भी फैसले का स्वागत किया है। सरकार का धन्यवाद देते हुए विहिप ने कहा है कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता अब साफ हो गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे भारत में सम्मान के साथ और समान व्यक्ति के रूप में रहें। विहिप अपने कार्यकर्ताओं और अन्य सामाजिक संगठनों से ऐसे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करने का आह्वान करती है। यह उन सभी को शरण, सम्मान और प्रतिष्ठा देने की भारतीय परंपरा के अनुरूप है जो बाहर अपमान सहते हैं और भारत माता की शरण लेते हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीएए नियमों को साढ़े चार साल बाद लागू किए जाने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि चुनावों से पहले इसे लागू करना देश में और विशेष रूप से असम और बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने यह इलेक्टोरल बांड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है।

Citizenship Amendment Act 2019