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Wednesday, May 8, 2024
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पलामू: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

Palamu Latest News Today

पलामू : जिला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एवं पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश प्रेमनाथ पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में शिव बिगहा निवासी मीणा देवी (बदला हुआ नाम) ने महिला व बाल संरक्षण थाना हुसैनाबाद थाना में अपनी नाबालिक पुत्री के दुष्कर्म के आरोपी महेंद्र पासवान के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 376 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 व 8 के तहत नामज़द प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसके तहत महिला बाल संरक्षण थाना कांड संख्या 4/2021 तिथि पांच अप्रैल 2021 को दर्ज किया गया था।

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इसमें आरोपी पर आरोप लगाया गया कि पीड़िता की मां सुबह 9 बजे गेहूं काटने खेत में गयी थी। उस समय उनके घर में दो बेटियां थीं, एक सात साल की और दूसरी पांच साल की थी। तभी अचानक उसकी छोटी बेटी रोते हुए खेत पर आयी और बताया कि पड़ोसी महेंद्र पासवान ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तभी पीड़िता की मां दौड़कर घर लौटी तो देखा कि उसकी बड़ी बेटी कमरे में बैठी रो रही है। पूछने पर उस ने बताया कि महेंद्र भैया अचानक कमरे में आ गए थे और दरवाजा बंद कर लिया था। उसने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसका अंडरवियर और अपना अंडरवियर भी उतार दिया और उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। वह रोने लगी तो उसका मुंह भी बंद कर दिया गया। तभी पीड़िता की दादी आ गयी और उन्हें आता देख महेंद्र वहां से भाग गया।

इसके बाद पीड़िता की मां अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज करायी। साक्ष्य के आधार पर हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के शिव बिगहा निवासी महेंद्र पासवान को दोषी पाते हुए कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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