दो साल बाद केंद्र सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी सभी पाबंदियों को हटाने का लिया फैसला, अब केंद्र जारी नहीं करेगा दिशानिर्देश
दो साल बाद केंद्र सरकार ने 31 मार्च से कोविड-19 से जुड़ी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया। हालांकि, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
सिर्फ मास्क और दो गज की दूरी जरूरी
देश में कोरोना के मामलों में कमी और स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने का फैसला किया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़ी हर एहतियात का पालन किया जाए। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो राज्य इसे रोकने के लिए कदम उठा सकता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम भी वापस
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना रोकथाम उपायों के लिए डीएम एक्ट लगाने के आदेश को वापस लेने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डीएम एक्ट के तहत जारी दिशा-निर्देशों को हटाने के लिए कहा गया है।
देश में अब सिर्फ 23 हजार कोरोना केस
गौरतलब है कि देश में पिछले 24 घंटे में करोना के 1,778 नए मामले सामने आए हैं जबकि 62 लोगों की मौत हुई है। देश में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23,087 हो गई है। देशभर में अब तक कुल 181.56 करोड़ कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं।
24 मार्च 2020 को लागू किया गया था डीएम एक्ट
24 मार्च 2020 को पहली बार केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कई दिशा-निर्देश जारी किए थे और समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किए गए थे।
भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि पिछले 24 महीनों में, वैश्विक महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे बीमारी का पता लगाने, निगरानी, संक्रमितों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार, टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास आदि के संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि पिछले 24 महीनों में वैश्विक महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे बीमारी का पता लगाना, निगरानी, संपर्क ट्रेसिंग, उपचार, टीकाकरण, अस्पतालके बुनियादी ढांचे के विकास आदि के संबंध में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
केंद्र अब दिशानिर्देश जारी नहीं करेगा
भल्ला ने पत्र में कहा है, ‘वैश्विक महामारी के सहज प्रकोप की स्थिति और सरकार की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि कोविड के लिए डीएम एक्ट के प्रावधानों को लागू करना अब जरूरी नहीं है। भल्ला के मुताबिक, लागू नियमों की अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही है और उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई और आदेश जारी नहीं किया जाएगा।