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Saturday, April 27, 2024
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विधायक सरयू रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज

सरयू रॉय के खिलाफ एफआईआर

रांची: विधायक सरयू राय के ऊपर आईपीसी की धारा 409/379/411/120B &420 के तहत डोरंडा थाने में केस दर्ज हो गया है. ये केस मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर कोविड प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी करने के आरोप लगाने के बाद दर्ज किया गया है. इससे पहले मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले पर सरयू राय को नोटिस भेज माफी मांगने को कहा था, ऐसा नहीं करने पर लीगल एक्शन की चेतावनी दी गयी थी लेकिन सरयू राय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.

तब उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि नोटिस इस लायक नहीं है कि इसका जवाब दिया जाये. नोटिस की मियाद खत्म होते ही मंत्री जी मुझ पर मुकदमा करने का साहस करें. मैं मुकदमा की प्रतीक्षा करूंगा. अधिवक्ता संजय मिश्रा ने भी सरयू राय को नोटिस जारी करते हुए सात बिंदुओं पर जवाब देने को कहा था. इसमें पूछा गया था कि करोड़ों रुपये पैसे के भुगतान का जो आरोप लगाया गया है, उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया करें.

सरयू राय ने उपलब्ध कराया था दस्तावेज

सरयू राय ने भी सभी दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए आरोप लगाया था कि 59 पदाधिकारी और कर्मचारी में से 53 का भुगतान कर दिया गया था लेकिन मंत्री सहित छह लोगों का भुगतान किसी कारण से नहीं हो पाया था. प्रोत्साहन राशि के लिए मंत्री ने भी अपना नाम विभाग को प्रस्तावित किया था.

स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रेस रिलीज जारी कर स्थिति किया था स्पष्ट

स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रेस रिलीज जारी कर स्पष्ट किया था कि इस मामले में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई की गई है. मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे संबंधित सबूत मांगी थी.

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सरयू रॉय के खिलाफ एफआईआर