Breaking :
||रांची में कार से 4.56 लाख रुपये बरामद, तीन हिरासत में||पलामू में 64 लाख रुपये के स्प्रिट के साथ एक तस्कर गिरफ्तार||यदि आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड तो भी कर सकेंगे मतदान, जानिये कैसे||पलामू लोकसभा में थमा प्रचार का शोर, 13 मई को डाले जायेंगे वोट, मतदानकर्मी रवाना||हेमंत सोरेन की विकास की गाड़ी को देखकर घबरा गयी केंद्र सरकार, भिजवाया जेल : कल्पना सोरेन||झामुमो व कांग्रेस का एक ही एजेंडा, न काम करेंगे और न करने देंगे : मोदी||सतबरवा में रैयतों ने NHAI संवेदक के कर्मियों को बनाया बंधक, मौके पर पहुंची पुलिस||पलामू में छह पशु तस्कर गिरफ्तार, चार फरार, 55 मवेशी बरामद||पलामू: राजद नेता तेजस्वी यादव ने केन्द्र की मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला||पलामू में दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हवलदार व प्रभारी पर आरोप
Monday, May 13, 2024
पलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार में टाना भगत कांड के एक आरोपी की जमानत खारिज, हिंसक प्रदर्शन में था शामिल

गोपी कुमार सिंह/लातेहार

लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो अब्दुल नसीर की अदालत ने सिविल कोर्ट में अनाधिकार रूप से हरवे हथियार से लैश प्रवेश कर हंगामा करने एवं प्रशासन पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पंखराज टाना भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया है।

लातेहार की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

मालूम हो 10 अक्टूबर को लातेहार में टाना भगतों ने व्यवहार न्यायालय का घेराव कर हिंसक प्रदर्शन किया था।प्रदर्शन में कई पुलिस अधिकारी घायल हुए थे। जिसे लेकर लातेहार थाना कांड संख्या 251/ 22 में पंखराज टाना भगत नामजद था। जिसे लातेहार थाना पुलिस ने गत 2 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

10 अक्टूबर को टाना भगतों के एक समूह ने उग्रआंदोलन के दौरान सिविल कोर्ट में व्यापक तोड़फोड़ व देश विरोधी नारे लगाये थे तथा पथराव करके लातेहार थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।