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Friday, May 3, 2024
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झारखंड पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही करें जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख व उप मुखिया का चुनाव

झारखंड पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही करें जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख व उप मुखिया का चुनाव

लातेहार : जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं) सह उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख एवं उप मुखिया पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर बैठक हुई।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु 15 जून 2022 की तिथि निर्धारित की गयी है।

प्रमुख, उप प्रमुख एवं उप मुखिया पद पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु प्रखंडवार एवं पंचायतवार अलग-अलग तिथि निर्धारित की गयी है।

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आगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित निर्वाची पदाधिकारियों से कहा कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही प्रमुख, उप प्रमुख, एवं उप मुखिया पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का कार्य करें।

उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख एवं उप मुखिया पद के निर्वाचन को लेकर बैठक के आयोजन, नाम निर्देशन, नाम निर्देशन के उपरांत संवीक्षा, मत पत्र के प्रपत्र, मतदान इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया। उन्होंने उक्त पदों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश दिया।

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बैठक में निदेशक आईटीडीए सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी विन्देश्वरी ततमा, अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी महुआडांड़ नीत निखिल सुरीन, सहायक निदेशक पंचायती राज हरिओम दुबे, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे।