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Sunday, April 28, 2024
पलामू प्रमंडल

पलामू: अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या के आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा

एक लाख रुपए का जुर्माना

मेदिनीनगर : पलामू जिला के सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने गुरुवार को अपहरण कर दुष्कर्म करने व हत्या करने के आठ आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

वही एक एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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इस मामले में पाटन थाना के बंजारी निवासी शांति देवी ने पाटन थाना में कांड़ संख्या 29 वर्ष 2016 तिथि 26 मार्च 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्तों पर आरोप था कि दिनांक 24 मार्च 2016 को इस कांड की पीड़िता जब अपने घर पर थी तो सभी अभियुक्त गण घर के दीवाल को तोड़कर कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खुलवा कर पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए व सामूहिक बलात्कार करने के उपरांत उसकी हत्या कर दी गई थी।

अपहरण के उपरांत पीड़िता के खोजने पर करीब चार दिन बाद पता चला कि उसका लाश नदी के किनारे बालू में गड़ा हुआ है। उस लाश को जानवर खींचकर बाहर कर दिए थे। तो लाश की पहचान पीड़िता के रूप में हुई। पीड़िता का हत्या गला दबाने के कारण दम घुटने से हुई थी व जांच में पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई थी।

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अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आठ अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।सजा पाने वालों में इकबाल अंसारी, राकेश कुमार सिंह, विजय कुमार यादव, रामजीत मेहता, पारस यादव, ओम प्रकाश सिंह, अखिलेश कुमार पाल व सुरेंद्र यादव को विभिन्न धाराओं में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड लगाया है।

अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 364 /149 में आजीवन कारावास व 50 हजार का जुर्माना वही 376 डी/149 में सात साल की सजा व एक लाख रुपया का जुर्माना व जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा व भादवि की धारा 302/149 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना व जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो वर्ष की सजा।

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भादवि की धारा 201 /149 में सात वर्ष की सजा व 50 हजार रुपया जुर्माना व जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उपरोक्त मामला एससी एसटी के तहत श् संतोष कुमार जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में चल रहा था।

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