Jharkhand Unlock : झारखंड में ढलान पर कोरोना, राज्य में लगाई गयी अधिकांश पाबंदियां हटाई गयीं
Jharkhand Unlock
झारखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना महामारी के कारण राज्य में लगाए गए अधिकांश प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया है। शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कक्ष में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई जिसमें कोविड-19 के मद्देनजर लागू पाबंदियों और छूटों को लेकर अहम फैसले लिए गए।
बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रमुख सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार सिंह। कुमार चौबे, सचिव आपदा प्रबंधन विभाग अमिताभ कौशल, कृषि विभाग सचिव अबू बक्र सिद्दीकी, एनआरएचएम अभियान निदेशक रमेश घोलप उपस्थित थे।
बैठक में लिए गए अहम फैसले
सभी जिलों में 7 मार्च 2022 की तारीख से स्कूल में कक्षा एक और उससे ऊपर की सभी कक्षाओं को ऑफलाइन संचालित करने की अनुमति दी गई है। इन जिलों में उन स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी, जिन्हें जिलों में कक्षा 1 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 की ऑफलाइन परीक्षा 31 मार्च तक प्रतिबंधित रहेगी।
सभी के लिए स्वीमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गई। दर्शकों की मौजूदगी में खेलों के आयोजन की अनुमति संबंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी। खुले में 500 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। बंद स्थान में 500 से अधिक व्यक्तियों या स्थान की क्षमता का 50%, जो भी कम हो, से अधिक का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा।
सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में शत-प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति की अनुमति दी गई। सभी पार्कों और पर्यटन स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई। रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल, दुकानों और शॉपिंग मॉल में, व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता के अनुसार उपस्थिति की अनुमति दी गई थी। सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने सामान्य समय तक खुले रहेंगे। पहले इसके लिए 8 बजे तक का समय तय किया गया था। आंगनबाडी केंद्र खुले रहेंगे।
मेले, जुलूस और प्रदर्शनियां प्रतिबंधित रहेंगी। भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य है। भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
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