नेतरहाट स्कूल प्रबंधन को हाईकोर्ट का आदेश- पिछले साल एडमिशन से वंचित तीन बच्चों का करें नामांकन
रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय की अदालत ने नेतरहाट स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया है। अदालत ने स्कूल से उन तीन बच्चों को इस साल सातवीं कक्षा में दाखिला देने को कहा है, जिनका पिछले साल राज्य सरकार द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र के कारण नामांकन नहीं हुआ था।
इस संबंध में सुमित रॉय, आयुष गोप और रोहित टुडू की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। उनकी ओर से अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन उपस्थित हुए। पिछले वर्ष 18 बच्चों का नामांकन स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं लिया गया था, क्योंकि सभी बच्चों का आयु प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था।
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