Breaking :
||झारखंड: स्कूल भवन के निर्माण व मरम्मत कार्य में लगे अभियंताओं को 30 जून तक हर हाल में कार्य पूरा करने का निर्देश, नहीं तो…||झारखंड की चार सीटों पर 63.14 फीसदी वोटिंग, सबसे ज्यादा सिंहभूम और सबसे कम पलामू में मतदान||पलामू में 59.99 फीसदी वोटिंग, नौ प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद||कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज||पलामू में एकतरफा वोटिंग को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प||लातेहार की चुनावी सभा में मोदी पर जमकर बरसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे||पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज||रांची में कार से 4.56 लाख रुपये बरामद, तीन हिरासत में||पलामू में 64 लाख रुपये के स्प्रिट के साथ एक तस्कर गिरफ्तार||यदि आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड तो भी कर सकेंगे मतदान, जानिये कैसे
Tuesday, May 14, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार: मैट्रिक और इंटर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा

लातेहार : लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी मो परवेज ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 फरवरी से प्रथम पाली में माध्यमिक की परीक्षा सुबह 09.45 बजे से दोपहर 01.25 बजे तक और इंटरमीडिएट की परीक्षा दूसरी पाली में 02.00 बजे से शाम 05.20 बजे तक निर्धारित है।

लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के मद्देनजर सम्पूर्ण लातेहार अनुमण्डल क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के उद्देश्य से अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लातेहार ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 6 फरवरी से 26 फरवरी तक परीक्षा तिथि को लेकर केवल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गयी है। यह निषेधाज्ञा सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगी।

परीक्षा केन्द्र में एक साथ पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लागू होगा।

यह निषेधाज्ञा हाट, मेला,बाजार में एकत्रित लोग, मन्दिर, मस्जिद या गिरिजाधर में प्रार्थना हेतु आये लोग और शव यात्रा में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा।

विधि बिरूद्ध गतिविधि हेतु क्षेत्र में मजमा जूलूस निकालना, मिटिंग करना, घेराव आदि का आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धातक हथियार, अग्नेयास्त्र या बिस्फोटक पदार्थ, लाठी डण्डा, भाला, गड़ासा तीर- धनुष आदि लेकर चलना वर्जित रहेगा। यह निषेधाज्ञा नेपालियों द्वारा 6 इंच की खुखरी एंव सिखों द्वारा 6 इंच का कृपाण धारण करने पर लागू नही होगा।

उक्त क्षेत्र में बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एण्ड प्ले लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के अनुमति के बिना प्रयोग नहीं किया जायेगा।

यह निषेधाज्ञा कर्तव्य पर उपस्थित सुरक्षा, पुलिस कर्मी एंव अन्य सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर सीआरपीसी के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायगी।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 06.02.2024 से दिनांक 26.02.2024 के पूर्वाहन 9.00 बजे से अपराहन 6.00 बजे तक लागू रहेगा।

Latehar Prohibitory examination centers