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Thursday, May 2, 2024
पलामूपलामू प्रमंडल

पलामू: कोर्ट ने पूर्व मंत्री चन्द्रशेखर दुबे को साक्ष्य के अभाव में किया बरी, एसपी से अभद्र व्यवहार करने का था आरोप

पलामू : जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। चंद्रशेखर दुबे के विरुद्ध गढ़वा थाना में सहायक अवर निरीक्षक गोपनीय प्रवाचक काशीनाथ तिवारी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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चन्द्रशेखर दुबे पर आरोप था कि नौ जुलाई 2015 को समय करीब 12.30 बजे दिन में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में घुसकर पुलिस अधीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें गाली गलौज कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया था तथा धमकी दी थी। तिथि और समय पर उन्होंने गढ़वा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखे कागजातों को फाड़ दिया था, जिसकी जब्ती सूची भी बनायी गयी थी। उपरोक्त केस में अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही करायी गयी थी। लेकिन अभियोजन आरोप साबित करने में असफल रहा। ऐसे में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे को बरी कर दिया।