Breaking :
||पलामू: दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत, पंद्रह घायल||झारखंड में वोटिंग के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश, अधिसूचना जारी||सतबरवा: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौत||पलामू लोकसभा: भाजपा से बीडी राम और राजद से ममता भुइयां समेत चार उम्मीदवारों ने किया नामांकन||लातेहार: मनरेगा योजना में रिश्वत लेते पंचायत सेवक रंगेहाथ गिरफ्तार||चतरा समेत इन चार लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को विरोधियों से अधिक अपनों से खतरा||झारखंड: पहले चरण के चुनाव में पलामू समेत इन चार लोकसभा सीटों पर युवा मतदाता निभायेंगे निर्णायक भूमिका||आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी के खिलाफ कुर्की वारंट का इश्तेहार जारी||पलामू लोकसभा: शीर्ष माओवादी कमांडर रहे कामेश्वर बैठा समेत तीन उम्मीदवारों ने किया नामांकन||पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई
Thursday, April 25, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरदेश-विदेश

कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई में कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा वैक्सीन नीति को पर संतोष जाहिर किया । कोर्ट का कहना है कि सरकार केवल नीति बना सकती है और जनता के लाभ के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण न करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने की शर्तें सही नहीं हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को COVID-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों का डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें