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Thursday, April 25, 2024
पलामू प्रमंडललातेहार

लातेहार: नगर पंचायत की विजिलेंस टीम ने आज फिर मारा छापा, सात दुकानदारों से वसूला जुर्माना

लातेहार : अनुमंडल पदाधिकारी सह नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी शेखर कुमार के आदेश पर गठित विजिलेंस टीम ने आज शहर के मेन रोड, थाना चौक, धर्मपुर व डुरुआ में छापामारी की। इस दौरान टीम के द्वारा होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस व सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की जांच कर जुर्माना वसूला गया।

अनुमंडल पदाधिकारी सह नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी शेखर कुमार ने बताया कि विजिलेंस टीम ने आज शहर के मेन रोड, थाना चौक, धर्मपुर व डुरुआ में छापामारी की। टीम ने होल्डिंग टैक्स मद में कुल 1 लाख 42 हजार 3 सौ 78 रुपये, ट्रेड लाइसेंस मद में 5 हजार 1 सौ 60 रुपये, वाटर सप्लाई मद में 9 हजार 80 रुपये के राजस्व की वसूली की।

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जबकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग करते पकड़े गये अग्रवाल जनरल स्टोर, मेन रोड, लातेहार पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही जांच के क्रम में छह अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाने पर 18 सौ रुपये जुर्माना वसूला गया।

उन्होंने सर्व साधारण से अपील करते हुए कहा कि नगर पंचायत लातेहार के होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस एवं वाटर यूजर चार्ज यदि बकाया हो तो अभिलंब नगर पंचायत लातेहार के जन सुविधा केंद्र में या ऑनलाइन जमा करें। ऐसा करने पर उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित छूट का लाभ भी ले सकते हैं। उन्होंने दुकान का बकाया किराया नगर पंचायत लातेहार के कार्यालय में जमा करने की भी अपील की है।

ज्ञात हो कि शहरी क्षेत्र के किसी भी होल्डिंग टैक्स धारक के द्वारा अपने प्रतिष्ठान या जमीन का होल्डिंग का निर्धारण एवं होल्डिंग टैक्स का बकाया राशि जमा नहीं किया जाता है तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 181 एवं 184 के तहत संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उनके एकल या संयुक्त बैंक खाते को फ्रीज करना, बकायेदार की चल एवं अचल संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री करना, सर्टिफिकेट केस करना एवं संबंधित के विरुद्ध बॉडी वारंट निर्गत करने का प्रावधान है।

लातेहार नगर पंचायत विजिलेंस टीम