Breaking :
||झारखंड एकेडमिक काउंसिल कल जारी करेगा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट||लातेहार: चुनाव प्रशिक्षण में बिना सूचना के अनुपस्थित रहे SBI सहायक पर FIR दर्ज||ED ने जमीन घोटाला मामले में आरोपियों के पास से बरामद किये 1 करोड़ 25 लाख रुपये||झारखंड में हीट वेब को लेकर इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, पारा 43 डिग्री के पार||सतबरवा सड़क हादसे में मारे गये दोनों युवकों की हुई पहचान, यात्री बस की चपेट में आने से हुई थी मौत||झारखंड: रामनवमी जुलूस रोके जाने से लोगों में आक्रोश, आगजनी, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, लाठीचार्ज||लातेहार में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में तीन युवकों की मौत, महिला समेत चार घायल, दो की हालत नाजुक||बड़ी खबर: 25 लाख के इनामी समेत 29 नक्सली ढेर, तीन जवान घायल||पलामू: महुआ चुनकर घर जा रही नाबालिग से भाजपा मंडल अध्यक्ष ने किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस||झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य नज़रुल इस्लाम ने मोदी को जमीन में 400 फीट नीचे गाड़ने की दी धमकी, भाजपा प्रवक्ता ने कहा- इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी घटना की रच रहे साजिश
Saturday, April 20, 2024
लातेहार

लातेहार: ओझा गुनी में हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास

लातेहार ओझा गुनी केस

लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने ओझा गुनी में हत्या के एक मामले में सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

अदालत ने मननचोटाग गांव निवासी सुरेंद्र उरांव, देवंती देवी, दासो देवी, शिवनाथ उरांव, अंजू देवी, किशुन उरांव और मोहन उरांव को हत्या का आरोपी पाया और सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार लातेहार थाना मामला संख्या 32/14 के तहत मननचोटाग निवासी शीला देवी ने अपने ससुर लालजी उरांव की ओझा गुनी में पड़ोसी सुरेंद्र उरांव, देवंती देवी, दासो देवी, शिवनाथ उराव, अंजू देवी, किशन उरांव, मोहन उरांव पर हत्या करने का आरोप लगाया था।

इस मामले की सुनवाई के बाद श्री कुमार की अदालत ने आरोपी को खुली अदालत में सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सुधीर कुमार ने मामला पेश किया।

अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये की सजा सुनाई है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *