Breaking :
||झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक आम चुनाव संपन्न, ज्योति कुमारी को मिले सर्वाधिक 1845 वोट||संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस में लूट: यात्रियों के फर्द बयान पर FIR दर्ज||रांची: महिला से ठगी के चार आरोपी गिरफ्तार, ठगे थे एक करोड़ 12 लाख रुपये||लातेहार और बरवाडीह रेलवे स्टेशन के बीच जम्मूतवी एक्सप्रेस में भीषण डकैती व मारपीट, फायरिंग में कई यात्री घायल, हंगामा||गढ़वा: डकैती के तीन आरोपी गिरफ्तार, तीन नाबालिगों को भेजा गया बाल सुधार गृह||मायके से ससुराल जाने के लिए निकली सतबरवा की महिला दूधमुंहे बच्चे के साथ लापता, खोजबीन करने का आग्रह||ED के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का लगाया आरोप||पलामू: डकैती की योजना बनाते पकड़े गये पांच लुटेरे, हथियार बरामद||क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंची भारतीय टीम||झारखंड में डॉक्टर से मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टरों की राज्यव्यापी हड़ताल खत्म, ओपीडी सेवाएं बहाल
Monday, September 25, 2023
लातेहार

लातेहार: ओझा गुनी में हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास

लातेहार ओझा गुनी केस

लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने ओझा गुनी में हत्या के एक मामले में सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

अदालत ने मननचोटाग गांव निवासी सुरेंद्र उरांव, देवंती देवी, दासो देवी, शिवनाथ उरांव, अंजू देवी, किशुन उरांव और मोहन उरांव को हत्या का आरोपी पाया और सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार लातेहार थाना मामला संख्या 32/14 के तहत मननचोटाग निवासी शीला देवी ने अपने ससुर लालजी उरांव की ओझा गुनी में पड़ोसी सुरेंद्र उरांव, देवंती देवी, दासो देवी, शिवनाथ उराव, अंजू देवी, किशन उरांव, मोहन उरांव पर हत्या करने का आरोप लगाया था।

इस मामले की सुनवाई के बाद श्री कुमार की अदालत ने आरोपी को खुली अदालत में सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सुधीर कुमार ने मामला पेश किया।

अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये की सजा सुनाई है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *