लातेहार : चेक बाउंस के आरोपी को छह माह की सजा
लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अब्दुल नसीर की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी समीर कुमार को छह माह की कैद और चेक की राशि के साथ एक लाख 20 हजार रुपये देने का आदेश पारित किया है।
वादी के वकील लाल अरविंद नाथ शाहदेव ने बताया कि बालूमाथ तेली टोला निवासी अरविंद कुमार ठेका का काम करता था। जिसमें आरोपी समीर कुमार पर एक लाख रुपए निकले थे। जिसके एवज में आरोपी समीर कुमार ने उसे बंधन बैंक रांची से जारी दो चेक के माध्यम से क्रमश: 75 हजार 25 हजार रुपये का भुगतान किया। जिसे वादी द्वारा 18 अगस्त 2017 को बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया था जब उस खाते में अपर्याप्त राशि के कारण चेक बाउंस हो गया था।
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चेक बाउंस होने के बाद अरविंद कुमार ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री नसीर की अदालत ने उपरोक्त सजा सुनायी।
आरोपी के वकील मिथिलेश कुमार ने बताया कि वह इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।
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