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Thursday, March 28, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंड

झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही आज से आदर्श आचार संहिता लागू

रांची : झारखंड पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड के सभी जिलों में शनिवार शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. यह आदर्श आचार संहिता नगर निगम क्षेत्रों और कंटेनमेंट बोर्ड क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगहों पर लागू कर दी गई है। पंचायत क्षेत्र में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आचार संहिता प्रभावी मानी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ऐसी सभी योजनाएँ, जो पहले से स्वीकृत हैं और कार्य प्रगति पर हैं, क्रियान्वित की जाती रहेंगी।
इसी तरह ऐसी सभी योजनाएं जो पहले से स्वीकृत हैं और जिनका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया था, लेकिन फंड की कमी के कारण योजना अधूरी है और उसके लिए धनराशि उपलब्ध हो गई है, उन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया जा सकता है।

केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
ऐसी केंद्रीय योजनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिनके लिए केंद्र से पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, और जिन्हें राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना है।

राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य सड़कों पर काम कराने पर कोई रोक नहीं होगी.
इंदिरा आवास योजना एवं अन्य राज्य प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई रोक नहीं होगी।

मनरेगा के तहत पहले से चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई रोक नहीं होगी।
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं के अनुमोदन और उनके कार्यान्वयन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत (पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर) नई योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा सकता है।

पंचायत चुनाव की अवधि के दौरान बाढ़ रोकथाम योजनाओं, सूखे या अभावग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं आदि जैसी आपातकालीन योजनाओं को शुरू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
सांसद व विधायक निधि से स्वीकृत ऐसी योजनाएं जिनका क्रियान्वयन चल रहा है, उन्हें रोका नहीं जाएगा।
नई विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण पर रोक रहेगी।
स्थानीय योजनाएं जिनका कार्यान्वयन, पहले से स्वीकृत और कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अलावा
पंचायत करेगी तो उन पर रोक लगेगी।

किसी भी चल रही योजना को शुरू करने के लिए किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कार्य जैसे शिलान्यास आदि नहीं किया जायेगा।
यदि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के तहत सरकार द्वारा किसी योजना को मंजूरी दी जाती है, तो उसकी जानकारी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
राज्य में विकास संबंधी गतिविधियों की प्रगति को दर्शाने वाले किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन को समाचार पत्रों या रेडियो/टेलीविजन आदि के माध्यम से प्रसारित नहीं किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम द्वारा परिवहन, खाद्यान्न की हैंडलिंग से संबंधित निविदा
पुलों पर शुल्क वसूली के लिए निविदा
जेलों/अस्पतालों आदि के लिए खाद्य आपूर्ति, दवा आपूर्ति और अन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए निविदा।
पुलिस, चौकीदार, दफादार आदि के लिए वर्दी और अन्य सामग्री के लिए निविदा
कार्यालय हेतु स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री हेतु निविदा
मतपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निविदा
बाजार की बंदोबस्ती, बस स्टॉप, तालाब, बगीचा, घाट, मेला, पशु मेला और अन्य पर्यटन
शहरी विकास योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी नहीं होगी।

मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिए सड़कों की मरम्मत
सरकारी स्कूल या अन्य सरकारी भवन की अनिवार्य मरम्मत
बाढ़ सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा कोई भी आपातकालीन कार्रवाई
सभी विभागों द्वारा आपातकालीन कार्य
पेयजल योजना

यदि राज्य सरकार कुछ क्षेत्रों या पूरे क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित करती है, तो उस क्षेत्र की परिधि के भीतर सहायक कार्य से संबंधित नियम लागू होंगे। आदर्श आचार संहिता सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए किए गए निम्नलिखित उपायों को प्रभावित नहीं करेगी।
पेयजल कुओं का निर्माण, कुओं और बोरवेल का निर्माण, निर्धारित दरों पर खाद्यान्न और पशु चारा की आपूर्ति, रोजगार सृजन के लिए मजदूरी पर व्यय, एकीकृत जल से किए गए कार्यक्रम।
ये कल्याणकारी योजनाएं आदर्श आचार संहिता के दायरे से बाहर हैं
विकलांगों को कृत्रिम अंगों का वितरण
पूर्व-अनुमोदित सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन
छात्रों के बीच छात्रवृत्ति, पुस्तक, पोशाक, साइकिल आदि का वितरण
छात्रावास आदि के लिए खाद्य सामग्री एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति।

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