रांची हिंसा के आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने कर दी खारिज
रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जज जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट ने सोमवार को रांची हिंसा के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी मोहम्मद माज को कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोहम्मद माज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी मोहम्मद माज की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता फैज उर रहमान ने अपना पक्ष न्यायालय में रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने मोहम्मद माज की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया।
गौरतलब है कि रांची में 10 जून को नमाज के बाद उपद्रवियों ने हिंदू धार्मिक स्थलों समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद पुलिस ने हिंसा में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है।