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Thursday, March 28, 2024
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आचार संहिता मामले में लालू यादव बरी, कोर्ट ने लगाया 6 हज़ार का जुर्माना

RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया है. लालू प्रसाद यादव के वकील  धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया,  कि ‘मामले का निपटारा कर दिया गया है और वह अब आरोपों से मुक्त है. उन्हें दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है. बता दें कि RJD प्रमुख लालू यादव पर चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था. वे 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत में पेश हुए थे.

बताते चलें कि वर्ष 2009 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गढ़वा में मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में पलामू के एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जेएम सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को सशरीर उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था. न्यायालय में हाजिरी लगाने के लिए लालू प्रसाद यादव गत 6 जून से ही पलामू में थे.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तय समय 7.30 बजे पलामू कोर्ट पहुंचे औऱ आठ बजे कोर्ट से बाहर निकल गए. किसी भी मीडिया कर्मी के सवाल का जवाब नहीं दिए. वे यहां एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट सतीश मुंडा की अदालत में पेश हुए. करीब 28 मिनट तक वे कोर्ट में उपस्थित रहे है. इस मामले में वे डेढ़ माह पहले जेल की सजा काट चुके है. उनके छह हजार की निजी मुचलकों पर जमानत के साथ इस केश को खत्म कर दिया गया है.

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गौरतलब है कि वर्ष 2009 में गढ़वा के टाउन हॉल में चुनावी सभा के दौरान बिना इजाजत हेलकॉप्टर को लैंड कर दिया था, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया था. लालू के वकील पप्पू सिंह ने कहा कि आज लालू प्रसाद यादव  पलामू के एमपी एमएलए के सतीश मुंडा के कोर्ट में उपस्थित हुए थे, जिन्हें छह हजार जुर्माना लगाकर बरी कर दिया गया और यह केश यही खत्म हो गया.

क्या था मामला

झारखंड विधानसभा चुनाव-2009 के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में लालू प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे. गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में लालू की सभा होनी थी. हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में हेलीपैड निर्धारित था. इसके लिए प्रशासन ने अनुमति दी थी. लेकिन हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड पर लैंड कराने की बजाय गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर उतरा गया. इससे अफरातफरी मच गई. इसी मामले में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और हेलीकॉप्टर के पायलट के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.