Breaking :
||चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों के खिलाफ हो त्वरित कार्रवाई : के. रवि कुमार||जानिये झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राजनीतिक दलों से क्या है अपेक्षायें||झारखंड में 21 मार्च तक बारिश की संभावना, 19 को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी||झारखंड: सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार ने मारी जोरदार टक्कर, चार युवकों की मौके पर मौत||चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, झारखंड के गृह सचिव को हटाया||पलामू से भाजपा के घोषित उम्मीदवार वीडी राम ने गिनायी उपलब्धियां, कहा- बाहरी बताकर विरोध, विपक्ष का खेल||होली के दौरान विधि-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, अश्लील गानों और डीजे पर प्रतिबंध||लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटी झारखंड पुलिस, गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं||JPSC पेपर लीक मामले पर सांसद अर्जुन मुंडा ने जतायी चिंता, कहा- त्वरित जांच कर कार्रवाई करे चम्पाई सरकार||लातेहार: बारियातू में महायज्ञ स्थल पर बनी कुटिया में लगी आग, मची अफरा-तफरी
Tuesday, March 19, 2024
झारखंड

आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की दोषी करार, तीन साल की सजा व 3 लाख का लगाया जुर्माना, गई विधायिकी

रांची : आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधू तिर्की को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही उनकी विधायकी चली गई है।

विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया। इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बंधु तिर्की के खिलाफ छह लाख 28 हजार की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। जिस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

श्री तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने अपनी छह लाख 28 हजार की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। सीबीआई ने मामले की जांच की। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बंधु तिर्की को भी जमानत मिल गई थी। 2005 से 2009 तक बंधु तिर्की झारखंड में मंत्री रहे। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला इसी समय का है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *