आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देशों से केवल प्रत्याशियों को ही नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बुधवार को निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। कुमार ने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिह्नित किये हैं, जिसे दिखाकर मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं।
कुमार ने सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी सूचना देते हुए कहा कि इसे लेकर वे अपने स्तर से भी जागरुकता फैलायें, जिससे कोई मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा विधानसभा निर्वाचन में आने वाली समस्या या संशय की स्थिति के बारे में जाना। इसके बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए उसके निराकरण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करायी।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, ओएसडी गीता चौबे सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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