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रांची: यौन शोषण के आरोपी DAV कपिलदेव के निलंबित प्राचार्य को मिली जमानत

रांची : यौन शोषण के आरोपित डीएवी कपिलदेव स्कूल के निलंबित प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मनोज कुमार सिन्हा को जमानत दे दी। मनोज सिन्हा की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा। हाई कोर्ट ने तीस-तीस हजार के दो निजी मुचलकों पर मनोज कुमार सिन्हा को जमानत दी है।

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विदित हो कि डीएवी कपिलदेव स्कूल की प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कार्यरत नर्स ने निलंबित प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसके बाद राजनीतिक दलों ने भी मामले का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया था। निलंबित प्रिंसिपल मनोज सिन्हा की गिरफ्तारी की चारों ओर मांग हो रही थी। मामला दर्ज होने के बाद से मनोज सिन्हा फरार चल रहे थे। पुलिस ने उन्हें 29 मई को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं।