Breaking :
||झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक आम चुनाव संपन्न, ज्योति कुमारी को मिले सर्वाधिक 1845 वोट||संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस में लूट: यात्रियों के फर्द बयान पर FIR दर्ज||रांची: महिला से ठगी के चार आरोपी गिरफ्तार, ठगे थे एक करोड़ 12 लाख रुपये||लातेहार और बरवाडीह रेलवे स्टेशन के बीच जम्मूतवी एक्सप्रेस में भीषण डकैती व मारपीट, फायरिंग में कई यात्री घायल, हंगामा||गढ़वा: डकैती के तीन आरोपी गिरफ्तार, तीन नाबालिगों को भेजा गया बाल सुधार गृह||मायके से ससुराल जाने के लिए निकली सतबरवा की महिला दूधमुंहे बच्चे के साथ लापता, खोजबीन करने का आग्रह||ED के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का लगाया आरोप||पलामू: डकैती की योजना बनाते पकड़े गये पांच लुटेरे, हथियार बरामद||क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंची भारतीय टीम||झारखंड में डॉक्टर से मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टरों की राज्यव्यापी हड़ताल खत्म, ओपीडी सेवाएं बहाल
Monday, September 25, 2023
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामू प्रमंडललातेहारहेरहंज

लातेहार: दस वर्षों से फरार माओवादी सबजोनल कमांडर के दस्ते का सदस्य बुधराम सिंह खरवार गिरफ्तार

नितीश यादव/हेरहंज

लातेहार : प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का पूर्व वांक्षित दस्ता सदस्य बुधराम सिंह खरवार उर्फ बुटन सिंह पिता रामेश्वर सिंह ग्राम सासंग (हेरहंज) को हेरहंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

हेरहंज थाना प्रभारी शुभम कुमार ने बताया कि बुधराम सिंह खरवार उर्फ बुटन सिंह पहले नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सबजोनल कमांडर लवकेश जी के दस्ते में काम कर चुका है। इसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट कर हत्या के मामले में केस दर्ज था। इस पर परदेशी लोहरा पिता बिलोखन लोहरा (हेरहंज, बंदुआ) के हत्या का आरोप है।

लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

थाना प्रभारी ने बताया कि वह दस साल से फरार था। इसके खिलाफ कोर्ट द्वारा कई बार सरेंडर करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। एक माह पूर्व थाने द्वारा इश्तेहार भी चिपकाया गया था। इसके बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया।

इसी बीच गुप्त सूचना पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर गुरुवार की रात उसे उसके घर सासंग से गिरफ्तार कर लिया। इसके विरुद्ध हेरहंज थाना कांड संख्या 18/13 धारा 147, 48, 49, 302, 201 भादवि 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 17 सीएल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया।