सिकनी के एक मामले में JSMDC के MD हाई कोर्ट में सशरीर हुए उपस्थित
रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने गुरुवार को तिरुपति इंटरप्राइजेज द्वारा कोयला उठाव को लेकर दायर अवमानना मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जेएसएमडीसी के एमडी अमित कुमार शारीरिक रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।
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उन्होंने अदालत को बताया कि कंपनी को कोयला उठाने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सिकनी कोल माइंस से आवंटन के बाद भी कोयला नहीं मिलने पर तिरुपति इंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की।
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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सिकनी (लातेहार) में वर्ष 2020 में एक लाख टन कोयला आवंटन का आदेश था लेकिन तिरुपति इंटरप्राइजेज को 75 हजार 800 टन कोयला नहीं मिला। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की गयी है।