लातेहार: अगर आप किसी गंभीर बीमारी से हैं पीड़ित और इलाज कराने में हैं असमर्थ तो जिला प्रशासन करेगा आपकी मदद
लातेहार: अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो जिला प्रशासन आपकी मदद करेगा। राज्य सरकार द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिसका लाभ योग्य लाभार्थी जानकारी के अभाव में नहीं ले पा रहे हैं।
उपायुक्त अबु इमरान द्वारा बताया गया कि आम जनता को स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना और कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित की जा रही है।
लातेहार जिले में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के माध्यम से गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों और सामान्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से चिकित्सा सहायता प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
इन जनकल्याणकारी योजनाओं का पंचायत व ब्लॉक स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ताकि जिले के पात्र लाभार्थी इसका समुचित लाभ उठा सकें।
उपायुक्त ने कहा कि इस संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिनांक 7 फ़रवरी 2022 को कैंप का आयोजन कर लोगों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें चिन्हित करने एवं उनका आवश्यक कागजात तैयार करने से संबधी दिशा-निर्देश दिये गए हैं।
इन लाभुकों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा
- लाभुक किसी भी तरह का बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण (गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर) पीड़ित हो।
- कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति।
- कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति।
इन कागजातों की होगी आवश्यकता
- आवेदक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार राशन कार्डधारी/अंत्योदय राशन कार्डधारी/हरा कार्डधारी हो।
- अनसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति की आवश्यकता होगी।
- बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- आवेदक का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति की आवश्यकता होगी।
वयस्क लाभुक इन मापदंडों को पूरा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं
- किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारी/अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से कम तो 3000 एवं 7 दिनों से अधिक होने पर लाभुक को 5000 की राशि देय होगी। साथ ही कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो उसे 5000 और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो तो ₹10000 की राशि देय होगी। इसके अलावा कैंसर से पीड़ित होने पर लाभुक को ₹25000 की राशि देय होगी।
अवयस्क लाभुक इन मापदंडों को पूरा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
- किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारी/अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से कम तो 1500 एवं 7 दिनों से अधिक होने पर लाभुक को 2500 की राशि देय होगी। साथ ही कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो उसे 2500 और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो तो ₹5000 की राशि देय होगी। इसके अलावा कैंसर से पीड़ित होने पर लाभुक को ₹15000 की राशि देय होगी।