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धनबाद आशीर्वाद टावर फायर मामले में हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सरकार से पूछा- अबतक क्या की गयी कार्रवाई

सरकार को पूरे प्रदेश में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद जिले के आशीर्वाद टावर में आग लगने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है। कोर्ट ने इस मामले में नगर विकास सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे राज्य में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को करेगा।

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अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूरी घटना की जांच के लिए दो कमेटियां गठित की गयी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य के सभी जिलों के डीसी और एसपी को फायर सेफ्टी से जुड़े मानकों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि 31 जनवरी को धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के आशीर्वाद टावर में आग लग गयी थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गयी थी। जबकि कई लोग झुलस गये थे।

धनबाद आशीर्वाद टावर अग्निकांड