झारखंड में निकाय चुनाव कराने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिया चार महीने का समय
झारखंड में निकाय चुनाव
रांची: झारखंड निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार को निकाय चुनाव कराने के लिए चार महीने का समय दिया। यह सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई।
कोर्ट ने तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का पालन नहीं होने पर सवाल उठाये। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण की पात्रता निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया कुछ ही जिलों में लंबित है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। चुनाव आयोग से अब तक मतदाता सूची भी नहीं मिली है। इस कारण कुछ देरी हो रही है।
इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराया जायेगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना निकाय चुनाव कराये जायें।
ट्रिपल टेस्ट की आड़ में नगर निगम चुनाव नहीं रोका जा सकता और इस आदेश के बाद भी राज्य सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराना कोर्ट के आदेश की अवमानना है। दरअसल, निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो ने राज्य में नगर निगम चुनाव जल्द कराने के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।
झारखंड में निकाय चुनाव