Breaking :
||लातेहार: नहीं रहे पत्रकार मित्र कौशल किशोर पांडेय, सड़क हादसे में गयी जान||बड़ा रेल हादसा: शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 50 यात्रियों की मौत, 350 से अधिक घायल||पलामू: सतबरवा SBI शाखा में महिला से रुपये उड़ाने वाले संदिग्ध अपराधियों की तस्वीर आयी सामने, सहयोग की अपील||गुमला: मुठभेड़ में मारा गया 2 लाख का इनामी माओवादी एरिया कमांडर लाजिम अंसारी||लातेहार: बालूमाथ में यात्री बस डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त, महिला समेत दो की मौत||JOB: लातेहार जिले में विशेष भर्ती कैंप का आयोजन, 450 पदों पर प्रशिक्षण के बाद होगी सीधी नियुक्ति||गुमला: शादी समारोह में शामिल होने आयी नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म||लातेहार: चंदवा में फंदे से लटका मिला नवविवाहित जोड़े का शव, एक माह पहले किया था प्रेम विवाह, दो दिन पहले प्रेमी के भाई ने भी कर ली थी ख़ुदकुशी||पलामू: पेड़ से लटका मिला नवविवाहित का शव, दो माह पहले किया था अंतर्जातीय प्रेम विवाह, लातेहार में है मायका||गुमला: सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया दो लाख का इनामी माओवादी राजेश उरांव

झारखंड हाई कोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन रोकने के दिये आदेश

26 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन पर सख्ती दिखायी। कोर्ट ने तीनों जिलों के उपायुक्तों को अवैध खनन रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का भी निर्देश दिया है।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

आरटीआई कार्यकर्ता पंकज यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गढ़वा, पलामू और लातेहार के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि तीनों जिलों में अवैध खनन और खनिजों का अवैध परिवहन नहीं हो। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का भी निर्देश दिया है।

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर उक्त जिलों में खनन की जांच करने का निर्देश दिया था। इस कमेटी में एक आईजी रैंक के अधिकारी और दो खनन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।