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Monday, May 6, 2024
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कोर्ट का फैसला, रिमांड अवधि में ED की हिरासत में रहेंगे हेमंत सोरेन, जेल में रखने की मांग खारिज

रांची : शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिमांड अवधि के दौरान दिन में पूछताछ के बाद रात में होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में रखने की मांग खारिज कर दी।

रिमांड अवधि के दौरान हेमंत सोरेन के पास पूरी तरह से ईडी की हिरासत रहेगी। कोर्ट में हेमंत सोरेन के महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिन में पूछताछ के बाद रात में हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा जेल या अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने की अनुमति मांगी गयी। यह भी कहा गया कि ईडी दफ्तर में उनकी जान को खतरा है, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने रिमांड अवधि के दौरान हेमंत सोरेन के वकील, रिश्तेदारों और पत्नी को आधे घंटे के लिए उनसे मिलने की इजाजत दी है।

इससे पहले शुक्रवार को इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद ईडी कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा। ईडी ने कहा कि रिमांड में दो तरह की कस्टडी होती है, आधी और आधी कस्टडी नहीं होती। या तो हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में जेल में रखा जाये या फिर रिमांड के दौरान पूछताछ का पूरा नियंत्रण उन्हें दिया जाये। अनुसंधान में क्या पूछना है और कब तक पूछना है, यह कोई और तय नहीं कर सकता। गौरतलब है कि ईडी ने हेमंत को पांच दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

Hemant Soren ED custody