चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव समेत छह सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई
रांची : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सोमवार को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद यादव सहित छह सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका की आंशिक सुनवाई हुई। मामले में सीबीआई की ओर से कोई अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। लालू की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पैरवी की। अदालत ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की।
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मामले के छह सजायाफ्ता में से तीन आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद का निधन हो चुका है। छह सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने मामले में से अब सिर्फ लालू प्रसाद, सुबीर कुमार भट्टाचार्य और ब्रेक जुलियस ही बचे हैं।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में इन छह सजायाफ्ता को तीन से छह साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।