कोर्ट ने मनिका थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया
लातेहार: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा ने एक मामले की सुनवाई करते हुए मनिका थाना प्रभारी पर शो कॉज जारी करने का आदेश पारित किया है।
मामले के अनुसार जिले के मनिका थाना क्षेत्र निवासी रामदेव उरांव ने अपने व उसके परिवार पर दबंगों ने प्रतिबंध जैसी कार्रवाई करने एवं प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री शर्मा की अदालत में शिकायत वाद संख्या 209/ 2021 गत 13 जुलाई 21 को दायर कराया था।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए श्री शर्मा की अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश मनिका थाना प्रभारी को दिया था।
मनिका थाना पुलिस द्वारा गत 21 सितंबर 2021 को अदालती आदेश प्राप्त कर लिया गया था,लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अदालत की आदेश पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर पुनः अदालत का दरवाजा खटखटाया जिसकी सुनवाई गुरुवार को करते हुए श्री शर्मा की अदालत ने उक्त आदेश पारित किया है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि रामदेव उरांव को गांव के ही दबंगों ने चापाकल से पानी नहीं भरने, मवेशी नहीं चराने आदि का प्रतिबंध लगाया था। दबंगों के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की मामला को लेकर शिकायतकर्ता मनिका थाना गया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तब उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उक्त मामला को भादवि की धारा 295,295(ए),298,323,324,307,120(बी) व 34 के तहत दर्ज करने का आदेश है।