वारंटी को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ाने के मामले में BJP विधायक ढुल्लू महतो ने कोर्ट में किया सरेंडर
धनबाद : वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ाने के मामले में नामजद बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने सोमवार को धनबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने ढुल्लू महतो की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक महीने के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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गौरतलब है कि धनबाद की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने नौ अक्टूबर 2019 को विधायक ढुल्लू महतो समेत कांड में नामजद पांच आरोपियों को राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले जाने के मामले में सजा सुनाई थी। सरकारी काम में बाधा डालने पर डेढ़ साल साधारण कारावास और नौ हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। दूसरी ओर, अदालत ने मामले में नामजद आरोपी बसंत शर्मा को बाईज्जत बरी कर दिया था। आरोपी ने 4 नवंबर 19 को सत्र न्यायालय में कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे विधायक की अपील सहित सत्र न्यायालय ने 28 अगस्त 2022 को खारिज कर दिया।
इसके बाद विधायक ढुल्लू महतो व अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर चुनौती दी, लेकिन विधायक ने पुनरीक्षण से पहले निचली अदालत में समर्पण नहीं किया। इसलिए हाईकोर्ट ने उन्हें पहले सरेंडर करने का आदेश दिया था।
एमिड कोल इंटरप्राइजेज के मुंशी गौरी शंकर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने ढुल्लू के समर्थक राजेश गुप्ता व तीन-चार अन्य के खिलाफ रंगदारी मांगने व सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था।