लातेहार: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 15 वर्ष का कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मनोज कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विशेश्वर कुमार महतो को 15 वर्ष सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
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विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अशोक कुमार दास के अनुसार 13 सितंबर 2022 को बालूमाथ थाना क्षेत्र के अमरवाडीह पिकेट के पास एक पिकअप वाहन पर 7800 बोतल ऑनरेक्स कफ सिरप पुलिस ने जब्त किया था। ड्रग इंस्पेक्टर कैलाश मुंडा के आवेदन पर बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया था। गवाहों ने मामले का समर्थन करते हुए कहा कि ऑनरेक्स कफ सिरप का उपयोग युवक नशे के रूप में कर रहे हैं। इस पर श्री सिंह की अदालत ने चालक आरोपी विशेश्वर कुमार महतो को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21सी के तहत दोषी करार देते हुए 15 वर्ष सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। श्री सिंह की अदालत ने जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। इस फैसले से जिले में नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है।
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