Breaking :
||भाजपा की मोटरसाइकिल रैली पर पथराव, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, कई घायल||झारखंड की तीन लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थमा, 20 मई को वोटिंग||पिता के हत्यारे बेटे की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बंदूक बरामद समेत पलामू की तीन ख़बरें||चतरा लोकसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके में नौ बूथों का स्थान बदला, जानिये||झारखंड हाई कोर्ट में 20 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश||पलामू: हार्डकोर इनामी माओवादी नीतेश के दस्ते का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार||लातेहार: 65 हेली ड्रॉपिंग बूथ के लिए शुभकामनायें लेकर मतदान कर्मी रवाना||KIDZEE लातेहार के बच्चों ने मतदाताओं से की अपील- पहले मतदान, फिर कोई काम||पलामू में शौच के लिए निकली नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपी गिरफ्तार||लातेहार अनुमंडल क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर चार जून तक धारा 144 लागू
Sunday, May 19, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरपलामूपलामू प्रमंडल

पलामू में दो मादक पदार्थ तस्करों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

पलामू : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिनोद कुमार सिंह की अदालत ने दो ड्रग्स तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

इस मामले में सदर थाना के पूर्व प्रभारी कमलेश कुमार ने तीन लोग सतेंद्र सिंह, बबलू सिंह व हरजीत यादव के विरुद्ध नामज़द प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सदर थाना कांड संख्या 59/2021 दिनांक 14 सितम्बर 2021 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोट्रॉपिक सब्सटांसिक एक्ट की धारा 15 व 22 के तहत मामला दर्ज है।

लातेहार, पलामू और गढ़वा की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

अभियुक्तों पर आरोप था कि लाल रंग के ट्रैक्टर से डोडा लेकर जा रहे थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व ट्रैक्टर से 41 बोरा डोड़ा बरामद हुआ था। नारकोटिक ड्रग्स एन्ड साइक्रोट्रोपिक सबस्टांसिक एक्ट की धारा 15 के तहत दोषी पाते हुए तीनों अभियुक्त सतेन्द्र सिंह व बबलू सिंह को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

इस मामले में अभियोजन की तरफ से एनडीपीएस केस के स्पेशल पीपी अनुराग सिंह ने बहस की थी।

Palamu Latest Crime News